हाईकोर्ट में शासन को झटका, IFS पंकज कुमार का ट्रांसफर आदेश वापस लेना पड़ाराज्य शासन को एक बार फिर हाईकोर्ट में झटका लगा है
उत्तराखंड के IFS अधिकारी पंकज कुमार के तबादले से जुड़े मामले में अदालत की सख्त टिप्पणी के बाद शासन को अपना आदेश वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा।मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ट्रांसफर प्रक्रिया और उसके आधार पर गंभीर सवाल उठाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक फैसले नियमों और पारदर्शिता के दायरे में होने चाहिए, मनमाने तरीके से नहीं। कोर्ट की कड़ी टिप्पणियों के बाद शासन ने अपना आदेश वापस लेने का निर्णय लिया।इस घटनाक्रम को प्रशासनिक स्तर पर शासन के लिए असहज स्थिति के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले भी कई मामलों में अदालत शासन के फैसलों पर सवाल खड़े कर चुकी है, जिससे निर्णय प्रक्रिया की पारदर्शिता और वैधता पर बहस तेज हो गई है।विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मामलों से प्रशासनिक तंत्र में स्पष्ट दिशा-निर्देश और नियमों के पालन की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। वहीं, विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर शासन पर निशाना साध रहा है और इसे प्रशासनिक विफलता बता रहा है।फिलहाल, शासन के इस फैसले के बाद IFS पंकज कुमार का तबादला आदेश निरस्त माना जा रहा है और आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

